इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म परिवर्तन में धोखाधड़ी और बल का प्रयोग अपराध माना जाएगा #news
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वह फादर, ब्राह्मण, मुल्ला या मौलवी हो, यदि वह बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन कराता है तो यह अपराध माना जाएगा। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने गाजियाबाद के अंकित विहार थाने के मामले में धार्मिक पुजारी की जमानत खारिज कर दी है। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसे इस्लाम अपनाने और मुस्लिम व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में आरोपी मोहम्मद शाने आलम की बेल भी खारिज कर दी गई है।
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