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PIB श्रीनगर ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर ‘वर्तालाप’ कार्यक्रम का आयोजन किया

श्रीनगर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने आज तीन नए आपराधिक कानूनों 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS), 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS), और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' (BSA) पर एक मीडिया वर्कशॉप 'वर्तालाप' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कश्मीर में मीडिया को इन नए कानूनों की भावना और उद्देश्य के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में वरिष्ठ अभियोजक दार राशिद ने बताया कि ये नए कानून भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को नई दिशा देंगे और ब्रिटिश कालीन प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। अधिवक्ता शेख उमर फारूक ने बताया कि ये नए कानून भारतीय संस्कारों के अनुरूप हैं और पीड़ितों को आपराधिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अधिवक्ता नवीद गुल ने कहा कि ये नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाते हैं, जिससे समकालीन चुनौतियों का सामना किया जा सके। कार्यशाला के अंत में, एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का पैनलिस्टों ने उत्तर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाहीरीक अहमद राथर, उप निदेशक, PIB श्रीनगर ने की। इस मीडिया वर्कशॉप में DD न्यूज श्रीनगर के संपादक शेख मुदस्सिर अमीन और PIB श्रीनगर के सूचना सहायक इफ्हाम उल इस्लाम भी उपस्थित थे। #PIBSrinagar #Vartalap #NewCriminalLaws #BharatiyaNyayaSanhita #BharatiyaNagarikSurakshaSanhita #BharatiyaSakshyaAdhiniyam #CriminalJustice #LegalReforms #IndianLaw #MediaWorkshop
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श्रीनगर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने आज तीन नए आपराधिक कानूनों ‘भारतीय न्याय संहिता’ (BNS), ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS), और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम’ (BSA) पर एक मीडिया वर्कशॉप ‘वर्तालाप’ का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कश्मीर में मीडिया को इन नए कानूनों की भावना और उद्देश्य के बारे में जागरूक करना था।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अभियोजक दार राशिद ने बताया कि ये नए कानून भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को नई दिशा देंगे और ब्रिटिश कालीन प्रणाली से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं।

अधिवक्ता शेख उमर फारूक ने बताया कि ये नए कानून भारतीय संस्कारों के अनुरूप हैं और पीड़ितों को आपराधिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

अधिवक्ता नवीद गुल ने कहा कि ये नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाते हैं, जिससे समकालीन चुनौतियों का सामना किया जा सके।

कार्यशाला के अंत में, एक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया जिसमें प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का पैनलिस्टों ने उत्तर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता शाहीरीक अहमद राथर, उप निदेशक, PIB श्रीनगर ने की। इस मीडिया वर्कशॉप में DD न्यूज श्रीनगर के संपादक शेख मुदस्सिर अमीन और PIB श्रीनगर के सूचना सहायक इफ्हाम उल इस्लाम भी उपस्थित थे।

#PIBSrinagar #Vartalap #NewCriminalLaws #BharatiyaNyayaSanhita #BharatiyaNagarikSurakshaSanhita #BharatiyaSakshyaAdhiniyam #CriminalJustice #LegalReforms #IndianLaw #MediaWorkshop

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