श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई| Grahak Chetna
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को अन्य मामलों की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब सेवन रूल इलेवन याचिका पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मीडिया को गलत रिपोर्टिंग से रोकने के लिए आदेश जारी किया और कहा कि ऐसा करने पर अवमानना होगी।
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश कीं, जबकि शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
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