मणिपुर CM ने तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की घोषणा की
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने आज मणिपुर राज्य फिल्म विकास सोसाइटी, इंफाल के पैलेस ऑडिटोरियम में एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की घोषणा की। इन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटिश-कालीन भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए कानूनों में कोर्ट केसों में अधिकतम दो बार स्थगन की व्यवस्था और किसी भी पुलिस स्टेशन में शून्य-एफआईआर दर्ज करने की सुविधा शामिल है। उन्होंने कहा कि ये कानून लोगों के लिए काफी मददगार होंगे, और एफआईआर अपनी मातृभाषा में दर्ज की जा सकती है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन कानूनों का कार्यान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही भीड़ द्वारा न्याय करने की प्रथा के खिलाफ लोगों से अपील की है। अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में कुछ अपराधों की सजाओं में संशोधन और न्यायालय क्षेत्राधिकार, केसों का बैकलॉग, मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और पुरानी विधियों और प्रक्रियाओं का समाधान शामिल है।
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